प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय-सीमा छह माह बढ़ा दी है। अब यह छूट 26 जनवरी 2026 तक मिलेगी। गृह विभाग विभाग ने समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि छूट का यह लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुआ हो। उनका विवाह निरस्त हुआ हो या फिर ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो।