पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी निवासी राजपुर द्वारा थाना राजपुर पर आकर शिकायत दर्ज करायी कि उनके कॉलेज में पढ़ने वाली नाबालिक छात्रा बिना बताए कहीं चली गई है। तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0स0: 184/2025 धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटन की संवेदनीशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा थाना राजपुर पर गठित पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिये गये। टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास तथा आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों से संदिग्ध के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई। साथ ही सुरागरसी पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक सर्विलांस तथा सोशल मीडिया एकाउंट की सहायता से भी आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई । जांच के दौरान नाबालिग को अभिषेक नाम के एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसलाकर मध्य प्रदेश ले जाना प्रकाश में आया में। जिस पर पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिनांक: 07-10-25 को अभियुक्त अभिषेक पुत्र बद्री प्रसाद को भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अपहर्ता को बरामद किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त : अभिषेक नारोलिया निवासी गणेश वार्ड करेली जनपद नरसिंहपुर मध्य प्रदेश उम्र 25 वर्ष।

पुलिस टीम :
1-म0उ0नि0 ज्योति पवार
2-अ0उ0नि0 मदन बिष्ट
3-कां0 संदीप कुमार

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