शिक्षा जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा हाल ही में जारी किए गए ‘इक्विटी रेगुलेशंस 2026’ पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले में अगला आदेश नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।””चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नए नियमों को ‘अस्पष्ट’ (Vague) करार दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होने का डर है। दरअसल, इन नए नियमों में जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई थी, उसमें केवल SC, ST और OBC छात्रों को ही शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के साथ भेदभाव है और इसमें झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई पुख्ता तंत्र नहीं है।”

(मुख्य बिंदु/ग्राफिक्स)
  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश: केंद्र सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाए जो इन नियमों की समीक्षा करे।
  • क्या बदला: अब 13 जनवरी 2026 को जारी नए नोटिफिकेशन के बजाय 2012 की गाइडलाइंस के आधार पर ही कॉलेजों में काम होगा।
  • अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय की गई है।

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