सरकार के इस निर्णय को त्योहार के मौके पर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा गया। बोनस के साथ ही सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
4800 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
दैनिक जागरण की 16 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने 4800 रुपये तक ग्रेड पे वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया था।
बोनस की अधिकतम गणना सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई थी। इसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलना था।
इसका लाभ राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी दिया जाना था।
बोनस के लिए रखी गई थीं ये शर्तें
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार बोनस पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई थीं।
-
कर्मचारी 31 मार्च 2025 को सेवा में कार्यरत होना चाहिए।
-
कर्मचारी ने कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो।
-
छह महीने से एक वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में बोनस दिया जाना था।
-
4800 रुपये तक ग्रेड पे वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलना था।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत
धामी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया था। इसके लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने की शर्त रखी गई थी।
ऐसे पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये तक बोनस देने का प्रावधान किया गया था।
DA में भी की गई थी तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी
बोनस के साथ ही धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2025 से देने का निर्णय लिया गया था। जुलाई से अक्टूबर तक के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाना था।
ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों को मिला था लाभ
सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के लगभग ढाई लाख से अधिक कर्मचारी और शिक्षक लाभान्वित होने वाले थे। दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना गया।