फर्जीवाड़ा कर भारतीय पासपोर्ट बनवाने के मामले में आचार्य बालकृष्ण शुक्रवार को सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की कोर्ट में बयान देने पहुंचे। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और मौजूद साक्ष्यों पर सवाल किए। जिस खुर्जा के शिक्षण संस्थान से फर्जी डिग्री लेने का आरोप है उसके पूर्व प्रिंसिपल को भी बयान दर्ज कराने आना था मगर वह अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंच सके। ऐसे में अदालत बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान दर्ज करेगी। बता दें कि पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ शिकायत की गई थी कि वह नेपाल के नागरिक हैं। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया है। इस पर सीबीआई ने वर्ष 2011 में उनके खिलाफ जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया था। जांच में पाया गया था कि उन्होंने खुर्जा के एक शिक्षण संस्थान से फर्जी डिग्री भी हासिल की है।