उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद धामी सरकार सक्रिय हो गई है। पंचायती राज सचिव का कहना है कि सरकार चुनाव पर रोक को वैकेट करवाएगी। हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पर पारदर्शी की कमी के आधार पर अंतरिम रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार संवैधानिक और कानूनी रास्ता अपनाना की तैयारी कर रही है।
सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने इस संबंध में बताया है कि पंचायत में आरक्षण व्यवस्था को लेकर 2025 की नई नियमावली की अधिसूचना प्रक्रिया प्रगति पर है। यह अधिसूचना फिलहाल राजकीय प्रेस रुड़की में मुद्रणाधीन है। इसे जल्द प्रकाशित कर नैनीताल हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश यादव ने सोमवार को बताया कि गर्वमेंट प्रेस रुड़की के निदेशक को जल्द पंचायत आरक्षण नियमावली 2025 के गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि गजट नोटिफिकेशन को कोर्ट के समक्ष रख स्टे को हटवाने का अनुरोध किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *