देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शादियों और मांगलिक कार्यों के सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी (DM) सविन बंसल ने व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों के वितरण को लेकर नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का यह कदम बाजार में गैस की किल्लत को रोकने और सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अब केवल दो सिलेंडर की सीमा तय
जिलाधिकारी के नए आदेश के अनुसार, अब किसी भी एक शादी या विवाह समारोह के लिए अधिकतम दो कमर्शियल गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे। डीएम ने स्पष्ट किया है कि गैस की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने और अनावश्यक भंडारण (होर्डिंग) को रोकने के लिए यह सीमा तय करना अनिवार्य हो गया था।
आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज
यदि किसी परिवार को समारोह के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, तो उन्हें अब एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
  1. शपथ पत्र: 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र देना होगा।
  2. शादी का कार्ड: समारोह के प्रमाण के तौर पर शादी का निमंत्रण पत्र।
  3. पहचान पत्र: आवेदक का आधार कार्ड।
समय सीमा का रखें ध्यान
प्रशासन ने समय सीमा को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। आवेदकों को कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम से कम 10 से 12 दिन पहले आवेदन करना होगा। अंतिम समय में किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।
सख्त निगरानी के निर्देश
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला पूर्ति अधिकारी और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे गैस एजेंसियों पर पैनी नजर रखें। यदि कोई भी एजेंसी नियमों का उल्लंघन कर निर्धारित सीमा से अधिक सिलेंडर देती है या बिना दस्तावेजों के वितरण करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय से जहां आम जनता को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सकेगी, वहीं व्यावसायिक स्तर पर होने वाले दुरुपयोग पर भी लगाम लगने की उम्मीद
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