भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत की गई है।
मुंबई, 24 अप्रैल 2026:
आरबीआई ने शुक्रवार को एक कड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया। केंद्रीय बैंक के अनुसार, यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया है। अब बैंक को किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी।
आरबीआई ने शुक्रवार को एक कड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया। केंद्रीय बैंक के अनुसार, यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया है। अब बैंक को किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्य विवरण और कारण:
- नियमों का उल्लंघन: आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बैंक का संचालन जमाकर्ताओं और जनहित के विरुद्ध था। बैंक पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की शर्तों और नियामक मानकों का पालन करने में बार-बार विफल रहा।
- प्रबंधन पर सवाल: केंद्रीय बैंक ने बैंक के प्रबंधन के सामान्य स्वरूप को दोषपूर्ण पाया, जो जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा सकता था।
- बैंक बंद करने की प्रक्रिया: आरबीआई अब बैंक को पूरी तरह बंद करने (winding up) के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।
- जमाकर्ताओं की सुरक्षा: आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी (liquidity) मौजूद है। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और वे इसे निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।
- पेटीएम ऐप पर असर:यदि आपका पेटीएम यूपीआई किसी अन्य बैंक (जैसे SBI, HDFC) से लिंक है, तो UPI सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। हालांकि, वॉलेट और पेटीएम बैंक खाते से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होंगी।
यह निर्णय फिनटेक क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकेत है कि नियामक ढांचे का पालन अनिवार्य है।